उत्तराखंड : उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, पढ़े पूरी जानकारी

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक को व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कोरोना की वजह से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया है।


उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक को व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कोरोना की वजह से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर और भीतर आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। हालांकि कुंभ मेले को देखते हुए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन जरूरी है। 

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कोविड-19 एसओपी जारी कर दी है, जो 1 फरवरी से लागू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से एसओपी जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के दिशा निर्देशों को अपनाया है। कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया है। वहीं, स्विमिंग पूल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के आधार पर छूट दी जाएगी। संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है, यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी। 

जिला प्रशासन के स्तर से संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क, हाथों की सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण के मानक शक्ति से लागू होंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि सभी डीएम कोविड-19 की रोकथाम के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन कराएंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह धारा-144 भी लागू कर सकते हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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