1 अप्रैल से कार चलाना पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अब हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ-साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को से लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूर कर लिया गया है।
1 अप्रैल से कार चलाना पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अब हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ-साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को से लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूर कर लिया गया है। सरकार ने व्हीकल की अगली सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य बना दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है, "मंत्रालय ने ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए एयरबैग के प्रोविजन को अनिवार्य बनाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे सुरक्षा का जरूरी उपाय मानते हुए किया गया है। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने भी इसका सुझाव दिया था।"
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल और इसके बाद बनाई जाने वाली गाड़ियों में कंपनियों के लिए फ्रंट सीट के लिए एयरबैग देना जरूरी होगा। गाड़ियों के मौजूदा मॉडलों में इस साल 31 अगस्त तक फ्रंट सीट के लिए एयरबैग लगवाना जरूरी होगा। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने फ्रंट सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगी थी। इस प्रस्ताव को 2021 से लागू करने का प्लान था। इससे पहले सरकार ने सभी कारों में ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य बना दिया था। यह नियम 1 जुलाई, 2019 से लागू हो गया था।
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