उत्तराखंड : इस जिले में साप्ताहिक बंदी का सख्ती से होगा अनुपालन, जानिए- क्या रहेगा खुला और क्या बंद

जिले में अब साप्ताहिक बंदी पर जिला प्रशासन की ओर से मिली छूट के अतिरिक्त दूसरी दुकानें खोलने पर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। 


उत्तराखंड : जिले में अब साप्ताहिक बंदी पर जिला प्रशासन की ओर से मिली छूट के अतिरिक्त दूसरी दुकानें खोलने पर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जो बंदी के दिन दुकान खोलने के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। कोरोना संक्रमण में दोबारा वृद्धि के मद्देनजर प्रशासन ने पुलिस को कड़े कदम उठाने को कहा है। 

जानकारी अनुसार, आपको बता दें, प्रदेश में दिसंबर में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए जिले में साप्ताहिक बंदी के दिन केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। इनमें दवा, डेयरी और फल-सब्जी की दुकानों के संग पेट्रोल-पंप शामिल थे। बाद में प्रशासन ने मिठाई की दुकान, बेकरी, शराब की दुकान और नाई को भी खोलने की अनुमति दी। 

इस दौरान रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन ग्राहक बैठाने की अनुमति नहीं मिली थी। रेस्टोरेंट संचालक केवल पैकिंग फूड दे सकते थे। फिर गत 23 जनवरी को प्रशासन ने बंदी के दिन बार एवं रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति दे दी। संचालकों से कोरोना गाइड-लाइन की शर्त का अनुपालन कराने को कहा गया था। 

प्रशासन को शिकायतें मिली हैं कि जिले में अधिकांश जगह साप्ताहिक बंदी के दिन जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिन प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन ने बंदी के दिन खोलने की छूट दी है, उसके इतर भी दुकानें खोली जा रहीं। जिससे फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। 

बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल व कांप्लेक्स

जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव की ओर से साप्ताहिक बंदी पर शॉपिंग मॉल व कांप्लेक्स समेत सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों (अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिले में साप्ताहिक बंदी के दौरान मिली छूट का नाजायज फायदा न उठाने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनमानस व व्यापारी छूट का नाजायज फायदा उठाएंगे व कोरोना गाइड-लाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, तो प्रशासन छूट वापस भी ले सकता है। 

साप्ताहिक बंदी के दिन

- नगर और क्षेत्र, निर्धारित दिवस

- दून नगर निगम व इससे लगे छावनी क्षेत्र, रविवार

- नगर निगम ऋषिकेश के बाजार, गुरुवार

- मसूरी नगर पालिका क्षेत्र, बुधवार

- डोईवाला नगर पालिका, बुधवार

- विकासनगर व हरबर्टपुर क्षेत्र, शनिवार

- सहसपुर व सेलाकुई क्षेत्र, बुधवार

- चकराता क्षेत्र, बुधवार

- कालसी और सहिया क्षेत्र, शनिवार

- त्यूणी क्षेत्र, शनिवार

Post a Comment

0 Comments