बड़ी खबर : उत्तराखंड में इस जिले में सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, आदेश जारी

जनपद ऊधम सिंह नगर में जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल (सोमवार) से 03 मई (सोमवार) तक दोपहर 12:00 बजे से सुबह 7 बजे तक ऊधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।


उत्तराखंड :
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर को कम करने के लिए सरकार हर दिन सख्ती बरत रही है। इस बीच आज एक बार फिर से शासन द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। कोरोना को मद्य नजर रखते एक और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जिलों में कर्फ्यू लगा सकते हैं।

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जानकारी मुताबिक़, आपको बता दें, राजधानी देहरादून, नैनीताल जिले के बाद अब पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में भी आज सोमवार से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। पौड़ी जिले में गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार एवं नगर पंचायत, जौंक- स्वर्गाश्रम- लक्ष्मणझूला क्षेत्रों में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू आज यानी 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बीते रविवार रात को आदेश जारी किए गए हैं।

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इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में 3 मई तक जिलाधिकारी रंजना राजगुरू पूर्व में पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुए जिले में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल (सोमवार) से 03 मई (सोमवार) तक दोपहर 12:00 बजे से सुबह 7 बजे तक ऊधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

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क्या रहेगा खुला और क्या बंद पढ़िए

-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट और मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।

-शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।

-केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

-मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 28 अप्रैल को बाजार शाम 2 बजे तक खुले रहेंगे और पहले की तरह रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश यथावत् रहेंगे। गेहूँ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।

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