करोना वायरस संक्रमण के बीच सार्वजनिक परिवहन के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी (SOP) जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय मार्गों पर 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ ही वाहनों को संचालन की अनुमति होगी।
उत्तराखंड : प्रदेश में करोना वायरस संक्रमण के बीच सार्वजनिक परिवहन के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी (SOP) जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय मार्गों पर 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ ही वाहनों को संचालन की अनुमति होगी। इस दौरान वाहनों के संचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकर द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी।
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जानकारी मुताबिक़, परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी (SOP) के मुताबिक यात्रा शुरू और खत्म करने पर वाहन को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा।वाहन के चालक और परिचालक को मास्क, ग्ल्व्स का उपयोग करना होगा। अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश करने वाले हर यात्री की थर्मल स्केनिंग के साथ ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा।
नेगेटिव आरटीपीसीआर अनिवार्य
उत्तराखंड सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू 1 जून तक लागू कर दिया है। ऐसे में कर्फ्यू में दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके साथ ही राज्य के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपेार्ट या नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी होगा। राज्य के भीतर अंतर जिला आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी। कोविड कर्फ्यू में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।
यहां रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
उतराखंड आने के लिए वेब पोर्टल- htpp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
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