कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम धीराज गब्र्याल ने नैनीताल जिले में कोविड कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
उत्तराखंड : प्रदेश के नैनीताल जिले में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 21 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में जिले नैनीताल से एक बड़ी ख़बर सामने आई है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम धीराज गब्र्याल ने नैनीताल जिले में कोविड कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर आदि पहले की तरह खुले रहेंगे। घरेलू रसोई गैस सिलिंडर का वितरण भी जारी रहेगा।
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जानकारी मुताबिक़, एडीएम एसएस जंगपांगी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, लाइसेंसधारी मीट, मछली की दुकानें, किराना स्टोर, सरकारी सस्ता गल्ला, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े व सरकारी वाहनों को केवल डयूटी पर आने-जाने की छूट रहेगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
इनको को रहेगी आवागमन में छूट
सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों व निर्माण सामाग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाई व इनके वाहनों को आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। माल वाहक वाहन आवागमन कर सकते हैं।
मरीज को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। कोविड-19 जांच व टीकाकरण के लिए नजदीकी केंद्र तक जाने पर छूट रहेगी। बैंक, पोस्ट ऑफिस यथासमय खुले रहेंगे। इंश्योरेंस, टेलीकाॅम, इंटरनेट, केबल सर्विस से जुड़े कार्मिकों व कार्यालय आने-जाने वालों को आवागमन में छूट रहेगी।
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