प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 11 तारीख 6 बजे से लेकर 18 तारीख सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है।
उत्तराखंड : प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को हरकत में आई उत्तराखंड सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आज रविवार को कोरोना संक्रमितों की मौत के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर 5890 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2731 ठीक हुए हैं। वहीं, 180 की मौत हुई है।
यह भी पढ़े : पहाड़ों की रानी मसूरी में 169 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, बनाए गए 10 नए कंटेनमेंट जोन
प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 11 तारीख 6 बजे से लेकर 18 तारीख सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान सभी एसेंशियल सर्विसेज, फूड सर्विसेज, फूड सर्विसेज जारी रहेंगी। राशन की दुकान केवल 13 तारीख को खुलेगी। 13 तारीख को 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी।
यह भी पढ़े : उत्तराखंड में आज रविवार को मिले 5890 नए संक्रमित, 180 संक्रमितों की मौत
जारी किए निर्देश
-सब्जियां, फल, मीट, दूध की दुकान खुलेंगी. दुकानें प्रतिदिन 10 बजे तक ही खुलेंगी।
-10 मई को को दुकानें 1 बजे तक ही खुलेंगी।
-बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
-बाहर से आने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी।
-गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का पर्चा/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी।
-अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी।
-20 लोग शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे।
-आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही प्रवासियों एक हफ्ते क्वारंटाइन रहना होगा।
-कोविड कर्फ्यू में नियम लॉकडाउन जैसे ही रहेंगे।
0 Comments