प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी।
उत्तराखंड : प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी। हालांकि, मॉल और सिनेमाहॉल बंद रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है।
जानकारी मुताबिक़, बता दें, इस बार एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के बाद से सरकार ने एसओपी तीन बार संशोधित की है। इससे पहले सोमवार को जारी एसओपी में भी कुछ राहत दी गई थी, जिसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को अब 8 व 11 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदामों में चौबीस घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। अभी तक इसके लिए सिर्फ रात का समय ही नियत था।
आज मंगलवार को बाजार खोलने को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है, और पिछला आदेश रद्द कर दिया है सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले में कमी आने के बाद अब नया आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविंड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है।
अब 5:00 बज तक खुलेंगी यह दुकानें
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanilize करवाना सुनिश्चित करेगें।
सभी मालवाहक वाहनो (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए दी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य भागों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी
सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।झेटल, रेस्तरा भोजनालयों और वादों को Takenway होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल रेस्तरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निर्मिन्द रहेगा। होटल, रेस्तरां और भोजनालय होग सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मांगों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, पिलपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाऐं।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं। कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं। क्यारटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान। उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
0 Comments