उत्तराखंड : मसूरी का कर रहे हैं प्लान तो आरटी-पीसीआर के साथ-साथ ये दिखाना भी अनिवार्य, पढ़े

प्रदेश में 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक, मसूरी में वीकेंड पर आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी भी पर्यटक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मसूरी में प्रवेश के लिए होटल की बुकिंग भी दिखानी होगी।


प्रदेश में 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें कोरोना जांच नेगेटिव रिपोर्ट से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वहीं, 21 सितंबर तक बढ़ाए गए  कोरोना कर्फ्यू को देहरादून जिले में भी प्रभावी कर दिया गया है। शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए। साथ ही वीकेंड (शनिवार व रविवार) पर मसूरी में पर्यटकों के प्रवेश पर लागू प्रतिबंध को भी आगे बढ़ा दिया गया है।

जिलाधिकारी के मुताबिक, मसूरी में वीकेंड पर आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी भी पर्यटक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मसूरी में प्रवेश के लिए होटल की बुकिंग भी दिखानी होगी। होटलों की क्षमता व भीड़ पर नियंत्रण के लिहाज से एक दिन में अधिकतम 15 हजार पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा माल रोड पर शाम पांच बजे के बाद वाहनों की पार्किंग नहीं कराई जाएगी। बारिश की निरंतरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सहस्रधारा, गुच्चूपानी व मसूरी में नदी, तालाब, झरनों में प्रवेश के प्रतिबंधित को भी यथावत रखा है।

विवाह समारोहों में अब ज्यादा मेहमान कर सकेंगे शिरकत

उत्‍तराखंड में कोविड कर्फ्यू को अब 21 सितंबर सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान शासन की ओर से जारी एसओपी में विवाह समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों की संख्‍या में राहत दी गई है। इसके तहत विवाह स्थल या वेडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 फीसद व्यक्तियों को शामिल होने की राहत दी गई है, लेकिन इसके लिए पहले जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

अन्‍य राज्‍यों से उत्‍तराखंड आने वालों को छूट

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट है। लेकिन यह छूट उन्‍हीं लोगों के लिए है जिन्होंने उत्‍तराखंड आने से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली होगी। वहीं, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। साथ ही सभी को सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

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