उत्तराखंड में सस्ती बिजली पर मुहर, जानें 100-200 यूनिट पर कितनी मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। 




मुख्यमंत्री धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट तक विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी विद्युत कर सहित मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा।

प्रदेश के घरेलू श्रेणी के लगभग 11.50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के एक किलोवाट विद्युत भार वाले ऐसे उपभोक्ता, जो 100 यूनिट तक विद्युत का मासिक उपभोग करते हैं, उन्हें भी 50 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी।   ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट तक विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी विद्युत कर सहित मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा।

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